उत्तराखंड: वहशी पति ने पैसे के लिए अपनी पत्नी को मार डाला, मिला आजीवन कारावास

कोर्ट ने महिला की हत्या के मामले में पति समेत 2 दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई...
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Life imprisonment: Life imprisonment for husband and his friend for killing the wife
Image: Life imprisonment for husband and his friend for killing the wife

उधमसिंह नगर: रुपया-पैसा जिंदगी की जरूरत तो है पर सबकुछ नहीं। फिर भी दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। काशीपुर में भी ऐसा ही हुआ। जहां पति ने बैंक का लोन चुकाने के लिए अपनी पत्नी को गला रेतकर मार डाला। साल 2017 में सामने आए इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुना दी है। कोर्ट ने महिला की हत्या के मामले में पति समेत 2 दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना ऊधमसिंहनगर के काशीपुर की है, जहां 17 मई 2017 को 28 साल की गीता की मौत हो गई थी। गीता के पिता ने कहा था कि उनकी बेटी की हत्या पैसों के लिए की गई है। गीता की शादी 12 साल पहले आरोपी सुरेश यादव से हुई थी। वो बाजपुर का रहने वाला है। दोनों के दो बच्चे हैं। पति-पत्नी का इंडियन ओवरसीज बैंक में ज्वाइंट अकाउंट था। इस खाते के जरिए सुरेश ने बैंक से 12 लाख का लोन लिया था। जबकि गीता के नाम 50 लाख की पॉलिसी थी, दूसरी कई पॉलीसियां भी थी। जब सुरेश पर कर्जा बढ़ता गया तो उसने गीता की हत्या का प्लान बनाया। ताकि उसके बीमे की रकम हासिल कर कर्जा निपटा सके। इस साजिश में उसने दोस्त अजीत को भी साथ मिला लिया। 17 मई 2017 को दोनों ने गीता की हत्या कर दी। दोनों इसे स्वाभाविक मौत बता रहे थे, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दोनों का गुनाह सामने ला दिया। कोर्ट ने आरोपी सुरेश और अजीत को हत्या में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
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