नई गाइडलाइन में लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दिया गया है। आज से प्रदेश में जिम और योगा सेंटर खुलेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे कोरोना संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
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Komal Negi
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Image: Uttarakhand unlock 3 guideline
देहरादून: केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक-1 और 2 में राज्य सरकार ने कई तरह की छूट देने का ऐलान किया था। अनलॉक-3 में छूट के दायरे को बढ़ाया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में बुधवार यानी आज से योग केंद्र और जिम खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भी सशर्त छूट दी जाएगी। नई गाइडलाइन में लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दिया गया है। जिलाधिकारी जरूरत पड़ने पर बफर जोन का निर्धारण कर सकेंगे।
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कंटेनमेंट जोन में हर तरह की गतिविधि पर पाबंदी रहेगी। मंगलवार देर शाम मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अनलॉक-3 के लिए दिशा निर्देश जारी किए। आज से प्रदेश में योग केंद्र और जिम खुलेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंस और कोरोना संबंधी दूसरे नियमों का पालन करना होगा। स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होंगे, लेकिन 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नियमों का पालन करना होगा। स्कूल-कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल भी अभी बंद रहेंगे
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दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को पहले की तरह स्मार्ट सिटी के वेबपोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिन शहरों में कोविड-19 के अत्यधिक मामले सामने आए हैं, वहां से आने वाले लोगों को पहले की तरह सात दिन के लिए संस्थागत रूप से क्वारेंटीन होना होगा। राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिलों की आवाजाही के लिए भी स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्टर कराना होगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। लोग सुबह के वक्त पार्क में सैर कर सकेंगे। होटल, मॉल और बार खोलने की अनुमति भी दी गई है। अनलॉक-3 में लोगों को कई रियायतें दी गई हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों को फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। यहां सख्ती जारी रहेगी।