उत्तराखंड: कंटेनमेंट जोन में दशहरा और दुर्गापूजा उत्सव के लिए गाइडलाइन जारी, 2 मिनट में जानिए

जो इलाके कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं वहां धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन को सशर्त मंजूरी दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में किसी तरह का आयोजन नहीं होगा।
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Dashara guidelines: Guidelines for dashhara and durgapuja
Image: Guidelines for dashhara and durgapuja

देहरादून: कोरोना के चलते उत्तराखंड में इस साल दशहरा और दुर्गापूजा का आयोजन फीका रहेगा। लोग अपने घरों में ही त्योहार मनाएंगे। कई जगह रामलीला के ऑनलाइन प्रसारण की तैयारी चल रही है तो कई जगह दुर्गापूजा और दशहरे को सांकेतिक तौर से मनाया जाएगा। वहीं त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदर्शनी, धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों, एंटरटेनमेंट पार्क और मेलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। जो इलाके कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं वहां धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन को सशर्त मंजूरी दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में किसी तरह का आयोजन नहीं होगा। यहां पूरी तरह पाबंदी लागू रहेगी। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के आयोजन को मंजूरी नहीं दी गई है।

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केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी डीएम और सीएमओ के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन में इस बात पर जोर दिया गया है कि लोग घरों में रहकर ही त्योहार मनाएं। शुक्रवार को सचिव स्वास्थ्य डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए। गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक स्थानों और नवरात्रि के पंडालों में मूर्तियों को छूना प्रतिबंधित होगा। प्रशासन को यहां थर्मल स्क्रीनिंग, सेनेटाइजेशन और नियमित सफाई के इंतजाम करने होंगे। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, दस साल से छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर रहने की सलाह दी गई है।

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गाइडलाइन में साफ लिखा है कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के भीड़ जुटने वाले कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। यहां धार्मिक पूजा-पाठ, कार्यक्रम, मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लागू रहेगी। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन में एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की मंजूरी दी गई है, लेकिन स्वीमिंग पूल नहीं खुलेंगे। नवरात्रि में प्रशासन को मूर्ति विसर्जन के स्थान तय करने होंगे। पंडालों में रिकॉर्ड गीत बजाने की मंजूरी है, लेकिन गायन समूहों के कार्यक्रम नहीं होंगे। थियेटर और सिनेमा कलाकारों के लिए जारी गाइडलाइन स्टेज कलाकारों पर भी लागू होगी। लंबी दूरी की रैली और जुलूस में एंबुलेंस का होना जरूरी है। मूर्ति विसर्जन और रैली में ज्यादा लोगों को शामिल होने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग और सेनेटाइजेशन के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।