सोमवार शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं वाली दुकानें खुली रहेंगी।
-
Komal Negi
-
Advertisement
Triyuginarayan - World’s Most Divine Wedding Destination
Couples are choosing the sacred land of Lord Shiva’s wedding to begin their own love stories.
Example Ads Media
Image: 1 week corona curfew in Kotdwar
पौड़ी गढ़वाल: कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसेज के मद्देनजर कोटद्वार में एक हफ्ते का कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। पौड़ी जिला प्रशासन ने कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में 26 अप्रैल से तीन मई तक संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की है। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण जिला प्रशासन को सख्त निर्णय लेना पड़ा है। सोमवार शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं वाली दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली (लाइसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें और पशुचारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानों को कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। जरूरी सेवा से जुड़े वाहनों एवं सरकारी वाहनों को मात्र ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट होगी। मालवाहक वाहनों को भी आवाजाही की छूट होगी। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े हुए कार्मिक, मजदूरों एवं निर्माण सामग्री के वाहनों को छूट रहेगी।
यह भी पढ़ें - उत्तराखंड: 21 साल की निधि की बेरहमी से हत्या..पुलिस की गिरफ्त में हैदर, रिहान और तारीक
टीकाकरण के लिए निकटवर्ती केंद्र तक और उपचार के लिए अस्पताल जाने वालों को आने-जाने की छूट रहेगी। हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले लोग भी आवागमन कर सकते हैं। विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। रेस्टोरेंट एवं मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। शव यात्रा से संबंधित वाहनों को भी छूट रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान पोस्ट ऑफिस और बैंक खुलेंगे। जबकि केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय और अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बंद रहेंगे। एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू लगाने से पहले प्रशासन ने लोगों को आवश्यक सामान खरीदने के लिए एक दिन (सोमवार) का समय दिया है। शाम 7 बजे से क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा।