ब्रेकिंग: उत्तराखंड में लगा 25 मई तक कर्फ्यू, जारी हुए आदेश..जानिए क्या खुलेगा और क्या नहीं

उत्तराखंड में 18 मई से प्रात 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा।जानिए क्या खुलेगा और क्या नहीं
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Uttarakhand Coronavirus Curfew: Uttarakhand Corona Curfew till 25 May
Image: Uttarakhand Corona Curfew till 25 May

हरिद्वार: उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ़्यू के सम्बंध में महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी। इस सम्बंध में पिछले कोविड कर्फ़्यू के दौरान व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर किया गया। उत्तराखंड में 18 मई से प्रात 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा। शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा।
मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा।
अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में e pass आवेदन पर दिया जाएगा।
बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई।
यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।
हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है वाहन के 50 फीसदी की क्षमता अनुमन्य होगी। आगे पढ़िए...

सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
21 मई को परचून ,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।
Up की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
उद्योगों के लिये मजदूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।

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