उत्तराखंड राज्य कर्मियों को नए साल पर दो तोहफे, बढ़ाया गया DA..हड़ताल का भी मिलेगा वेतन

उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों और निकाय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है।
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Uttarakhand State Employees DA: Dearness Allowance of State Employees increases in Uttarakhand
Image: Dearness Allowance of State Employees increases in Uttarakhand

देहरादून: उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण सस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी हो गए हैं। राज्य कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता दिए जाने से जुड़ा शासनादेश हो गया है। अब राज्य कर्मचारियों को 28 % की जगह 31% प्रतिमाह महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकेगा। इसे लेकर फैसला पहले ही ले लिया गया था लेकिन अब इस संदर्भ में आदेश भी जारी कर दिया गया है।

CM Dhami का प्रदेश के कर्मचारियों को तोहफा:

इसके अलावा एक और अच्छी खबर है। सरकार ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों का वेतन न काटने का आदेश भी जारी किया है। कुल मिलाकर ऐसे में नए साल पर CM धामी की सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दो-दो तोहफे दिये हैं। दिनांक 01 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। आगे पढ़िए..

राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजी. सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01-07-2021 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 28% को बढ़ाकर 31% प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक के पुनरीक्षित महगाई भत्ते के एरियर का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 दिसम्बर, 2021 से महगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।