उत्तराखंड में रैलियों, धरना-प्रदर्शन पर रोक, 11 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू..पढ़िए पूरी गाइडलाइन

नई एसओपी के तहत 11 फरवरी तक राजनीतिक रैलियों, धरना-प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।
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coronavirus guidline uttarakhand : complete guideline of coronavirus in uttarakhand 31 january
Image: complete guideline of coronavirus in uttarakhand 31 january

देहरादून: कोरोना के बढ़ते मामलों का असर चुनाव की तैयारियों पर भी पड़ रहा है। राजनीतिक रैली-जनसभाओं पर रोक के बाद अब प्रत्याशियों को ऑनलाइन प्रचार का ही सहारा रह गया है। इस बीच चुनावी रैलियों को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 11 फरवरी तक राजनीतिक रैलियां, धरना-प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। हालांकि राजनीतिक दलों के कार्यालय अथवा समारोह स्थल के भीतर और खुले मैदान में भीड़ के मानक को बढ़ा दिया गया है। इंडोर बैठकों में अब 300 के बजाए 500 लोग या सभाकक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग शामिल हो सकेंगे। साथ ही खुले मैदान में 500 के बजाय एक हजार लोग सभा में शामिल हो सकते हैं। सोमवार देर शाम अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कोविड 19 को लेकर संशोधित एसओपी जारी की। इसके अनुसार नाइट कर्फ्यू को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।

हालांकि नाइट कर्फ्यू की अवधि घटाई गई है। अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 11 फरवरी तक बंद रहेंगे। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल केवल 50 फीसदी क्षमता से संचालित होंगे। विवाह समारोह, शवयात्रा आदि में केवल 50 फीसदी क्षमता में ही लोग शामिल हो सकते हैं। जिम, होटल, रेस्तरां और ढाबों का भी 50 प्रतिशत क्षमता में प्रयोग किया जा सकता है। सभी में कोविड 19 के लिए तय मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। स्कूलों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आंगनबाड़ी और पहली से नवीं तक की कक्षाएं फिलहाल बंद रहेंगी। यहां ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई होगी। हालांकि 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को नियमित रूप से चलाने के आदेश दिए गए हैं।