उत्तराखंड में रैलियों पर रोक, 1 मार्च से खुलेंगे आंगनबाड़ी..पढ़िए नई गाइडलाइन की 10 बड़ी बातें

राज्य सरकार ने रात्रि कर्फ्यू हटाने का ऐलान किया है। coronavirus new guideline in uttarakhand के साथ ही अन्य प्रतिबंधों पर भी छूट दी है।
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coronavirus new guideline: coronavirus new guideline in uttarakhand 16 february update
Image: coronavirus new guideline in uttarakhand 16 february update

देहरादून: उत्तराखंड में राज्य सरकार ने रात्रि कर्फ्यू हटाने का ऐलान किया है। coronavirus new guideline in uttarakhand के साथ ही अन्य प्रतिबंधों पर भी छूट दी है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार गिरावट की ओर हैं इसके बाद राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कुछ प्रतिबधों को जारी रखते हुए अधिकतर मामलों में छूट दी है। राज्य में रात्रि कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है। (coronavirus new guideline in uttarakhand) 1- राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे।
2- राज्य में स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क 28 फरवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे। राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जायेंगे।
3- समस्त सामाजिक/खेल गतिविधियां/मनोरंजन/ विवाह समारोह/सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी।, इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जायेगा।
4- राजनैतिक रैली/धरना प्रदर्शन की दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
5-होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। जो गतिविधियाँ, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
6-राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय (कक्षा-1 से 12 तक), विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि के अनुसार संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7- राज्य में सभी आंगनबाडी केन्द्र दिनांक 01 मार्च, 2022 से खुलेंगे। इस संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा पृथक से जारी किया जायेगा। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
8-सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश क अनुसार राज्य के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।
9- समस्त सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीडभाड वाले स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एव हाथों को Sanitize करने आदि का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
10-राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों का वैक्सीनेशन शत प्रतिशत आच्छादित करने की कार्यवाही की जायेगी।