देहरादून वालों के लिए खुशखबरी: अब घर बैठे बनाइए प्रॉपर्टी की दाखिल खारिज, जानिए पूरा प्रोसेस

म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से लोगों को इस से जुड़ी हर जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। इतना ही नहीं वो भवन कर जमा और इससे संबंधित शिकायतें भी ऑनलाइन कर सकेंगे।
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Image: online mutation of property in dehradun

देहरादून: देहरादूनवासियों को अब दाखिल खारिज के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

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नगर निगम ने बुधवार से दाखिल खारिज (म्यूटेशन) की प्रक्रिया को पूरी तरह से ई-म्यूटेशन में बदल दिया है। म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से लोगों को इस से जुड़ी जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। इतना ही नहीं वो भवन कर जमा और इससे संबंधित शिकायतें भी ऑनलाइन कर सकेंगे। मेयर सुनील उनियाल गामा और नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बुधवार को ई- म्यूटेशन प्रक्रिया की शुरुआत की। इस मौके पर मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि ई-म्यूटेशन प्रक्रिया उपलब्ध कराने वाला नगर निगम देहरादून प्रदेश का प्रथम निकाय बन गया है। इससे अब जहां एक ओर जनता को काफी सहूलियत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम कर्मचारियों को कार्य करने में भी सुगमता होगी। नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून मनुज गोयल ने बताया कि दाखिल खारिज की ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत बहुत ही आसान तरीके से आवेदन किया जा सकता है।

Dehradun Online Mutation All Detail

आवेदन करने के लिए सबसे पहले नगर निगम की ऑफिशियल वेबसाइट www.nagarnigamdehradun.com पर जाना होगा। इसके बाद pay online tax पर क्लिक करें। यहां आवदेनकर्ता को संपत्ति कर जमा करने, दाखिल-खारिज का आवेदन करने और स्वकर निर्धारण एवं भवन कर से संबंधित शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। आवेदन करने के बाद संपत्ति संबंधित समस्त प्रपत्र ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। सुविधानुसार दाखिल-खारिज शुल्क 150 रुपये ऑनलाइन व नगर निगम के काउंटर नंबर चार पर भी जमा किया जा सकता है। बता दें कि अभी तक नगर निगम में दाखिल खारिज की प्रक्रिया ऑफलाइन चलती थी। इससे लोगों को अपनी संपत्ति का दाखिल खारिज करने के लिए बार-बार निगम के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब नगर निगम देहरादून ने भवन कर अनुभाग को आधुनिकता से जोड़ते हुए दाखिल खारिज की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।