उत्तराखंड के 3 जिलों में पुरानी कार बेचने वाले ध्यान दें, पहले निपटा लें ये जरूरी काम

इन तीन जिलों में अगर पुरानी कार बेचने का कारोबार है तो परिवहन विभाग में पंजीकरण करना होगा अनिवार्य
Advertisement Hidden Gem Treks of Kedar Himalaya You Must Explore Once in Life

Peaceful and untouched trekking routes away from the crowds. Hidden trails where nature still remains raw and pure.

Example Ads Media
Uttarakhand Second Hand Car Selling: Second hand car registration mandatory in 3 districts of Uttarakhand
Image: Second hand car registration mandatory in 3 districts of Uttarakhand

नैनीताल: नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत.....इन तीन जिलों में पुरानी कार बेचने का कारोबार करने वालों के लिए एक ज़रूरी खबर आ रही है।

Second hand car registration mandatory in 3 districts

अगर आपका भी पुरानी कार बेचने का कारोबार है तो आपको परिवहन विभाग में पंजीकरण करना होगा। बिना पंजीकरण कराए आपको गाड़ी बेचने की परमिशन नहीं मिलेगी और बिना पंजीकरण कराए खरीदी और बेचे जाने वाली गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, जिससे उनकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। आपको बता दे की पंजीकरण के आवेदन से लेकर फीस जमा करने तक की सभी जानकारी आपको ऑनलाइन रूप से मिल जाएगी और पूरी प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही होगी। आगे पढ़िए

परिवहन विभाग के अधिकारी हल्द्वानी में जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं। बता दें कि अब तक पुरानी कार विक्रेताओं के माध्यम से खरीदी और बेची गई गाड़ियों की निगरानी नहीं हो पाती है। ऐसे में कई बार कुछ ऐसी गाड़ियां भी खरीदी और बेची जाती हैं जो कि आपराधिक मामलों से जुड़ी हुई थीं। ऐसे में अब नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत, इन तीनों जिलों में पुरानी गाड़ी विक्रेताओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे अपराधिक गाड़ियां के पंजीकरण के बाद इस समस्या का हल हो जाएगा। फिलहाल इसके लिए कोई भी ऑफिशियल यानी की आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आई है। लेकिन जल्द ही इसके लिए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी की जाएगी। राज्य समीक्षा पर आपको इससे संबंधित खबर आगे भी मिलती रहेगी ऐसे में आप हमारे खबरों को फॉलो करना ना भूलें।