Haldwani: छात्रसंघ अध्यक्ष को चुनाव लड़ने के लिए रंगदारी नहीं दी, तो डॉक्टर को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

शहर के जाने-माने डॉक्टर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें छात्र उन्हें पीटते हुए नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर ने इस मामले में तहरीर दर्ज की है और पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है।
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Student Union President Haldwani: Robbery Case Registered Against Student Union President
Image: Robbery Case Registered Against Student Union President

हल्द्वानी: छात्र नेता को रंगदारी देने से इंकार करने पर छात्रसंघ अध्यक्ष और साथियों के साथ मिलकर शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. पुनीत कुमार पर हमला किया। साथ ही उन्हें जान से मारने और अपहरण करने की भी कोशिश की गई। आरोपियों के खिलाफ डकैती समेत अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज।

Robbery Case Registered Against Student Union President

डॉ. पुनीत कुमार निवासी लोहरियासाल मल्ला ने 5 जुलाई की दोपहर की एक घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वह मुखानी रोड स्थित अपने अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे थे, तभी छात्र नेता और उसके साथी उनके कैबिन में घुस आए। आरोपियों ने उन्हें गालियां दी फिर पकड़कर पीटा और टेबल की दराज से 40 हजार रुपये चुरा लिए। उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी और फिर जैसे-तैसे अस्पताल से बाहर भागने की कोशिश की लेकिन आरोपियों ने उन्हें सड़क पर पकड़कर फिर से पीटा।

चुनाव में रंगदारी न देने से जुड़ा है मामला

डॉ. पुनीत कुमार ने बताया कि विशाल सैनी ने छात्रसंघ चुनाव के समय उनसे पैसे की मांग की थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उस दिन विशाल ने उन्हें धमकी दी थी कि वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। घटना के दिन जब विशाल अस्पताल आया तो उसने कहा कि सुंदर नाम का मरीज जिसे मैंने तुम्हारे अस्पताल में भर्ती कराया था, अब मैं उसे डिस्चार्ज कर रहा हूँ। तुम्हें इलाज के जो पैसे दिए हैं उसी में संतुष्टि करनी होगी। हम पैसे देने के लिए नहीं, बल्कि लेने के लिए हैं। समझो कि जो पैसे मैंने चुनाव के दौरान तुमसे मांगे थे वही तुम्हारे बाकी बचे पैसे हैं।

चिकित्सक की प्रतिष्ठा को पहुंची ठेस

डॉ. पुनीत कुमार ने पुलिस को बताया कि आरोपियों की राजनीतिक पहुंच के कारण उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है। उन्होंने कहा कि घटना का वीडियो वायरल होने से उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई है और सामाजिक प्रतिष्ठा पर असर पड़ा है। मुखानी थानाध्यक्ष पंकज जोशी ने पुष्टि की कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 333, 309(4), 115(2), 352, 351(2), 351(3) और 191(2) के तहत मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है।