उत्तराखंड के सैन्य परिवारों को तोहफा, नवरात्र पर सरकार का बड़ा ऐलान

उत्तराखंड के सैन्य परिवारों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। आप भी पढ़िए ये बड़ी खबर।
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: उत्तराखंड में सैनिकों और पूर्व सैनिकों की पत्नियों के लिए अच्छी खबर है। अब सैनिकों और पूर्व सैनिकों की पत्नियों को हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे पहले सिर्फ सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए ही हाउस टैक्स में छूट का प्रावधान था। यानी पहले सैनिकों और पूर्व सैनिकों की पत्नियों को ये हक नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में किसी सैनिक की पत्नी के नाम पर घर है, तो काफी समस्याएं सामने आती थी। तमाम परेशानियों और अड़चनों को समझने के बाद मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मांग की। उन्होंने इस बात के बारे में विस्तार से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बताया और आखिरकार सीएम त्रिवेंद्र ने इस बात का ऐलान कर दिया कि उत्तराखंड में सैनिकों और पू्र्व सैनिकों की पत्नियों को भी हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

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हालांकि बताया जा रहा है कि अभी तक सैनिक कल्याण विभाग के पास मुख्यमंत्री की घोषणा का आदेश नहीं पहुंचा है। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। अमर उजाला के मुताबिक कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने इस बारे में कुछ खास बातें बताई हैं। धर्मेश पैन्यूली का कहना है कि अभी तक सैनिकों और पूर्व सैनिकों का हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के भवनों पर लगने वाले टैक्स का भुगतान नगर निगम को शासन द्वारा किया जाता है। अब अच्छी खबर ये है कि अब सैनिकों और पूर्व सैनिकों की पत्नियों के लिए भी ये सुविधा लागू हो रही है। जाहिर है कि जल्द ही सैनिक कल्याण बोर्ड तक सीएम त्रिवेंद्र का ये आदेश पहुंचेगा।