डीएम सविन बंसल (IAS Savin Bansal) जनपद मे बाहर से आने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 14 दिन क्वारंटिन करने के निर्देश दिये हैं।
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राज्य समीक्षा डेस्क
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Image: IAS Savin Bansal new guideline for outsiders coming to nainital
नैनीताल: नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल (IAS Savin Bansal) ने जनपद में बाहर से आने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 14 दिन क्वारंटिन करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने कहा कि लॉकडाउन अवधि में उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों अथवा राज्यों से आकस्मिकता अनुमति पत्र प्राप्त कर जनपद में आ रहे हैं, इनमे से कई व्यक्ति रेड व आरेंज जोन से आ रहे है। ऐसे में संक्रमण की सम्भावना प्रबल हो रही है। इसलिए बाहरी राज्यों अथवा जनपदों से आने वाले व्यक्तियों को तथा वाहन चालकों को प्राथमिक स्कनिंग कर स्टेजिंग एरिया मे पूर्ण चिकित्सकीय परीक्षण कर अनिवार्य रूप से 14 दिन फैसिलिटी क्वारंटीन किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जो व्यक्ति हायर सेन्टर से उपचार कराकर नैनीताल जिले में वापस लौट रहे हैं, उन्हें व उनके तीमारदारों को भी उनके मंशा के अनुरूप चिकित्सकीय अथवा फैसिलिटी क्वारंटीन किया जाए। आगे भी पढ़िए..
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नैनीताल डीएम सविन बंसल (IAS Savin Bansal) ने कहा कि रेड-आरेंज जोन से जो भी व्यक्ति, वाहन चालक अनुमति प्राप्त कर किसी व्यक्ति, रिश्तेदार को लेने जा रहा है तथा जनपद में वापस लौट रहे हैं को भी चिकित्सकीय अथवा फेसिलिटी क्वारंटीन मे रखा जाए। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि जो व्यक्ति ग्रीन जोन से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त उन्हे जिले मे गंतव्य मे प्रवेश अनुमन्य कर दिया जाए। उन्होने निर्देश दिये कि जो अन्य राज्यों व जनपदों से प्राप्त अनुमति पत्र के माध्यम से जनपद नैनीताल मे ट्रांजिट करने वाले यात्रियों, व्यक्तियों का जिले की सीमा में अनुमति पत्र का अवलोकन कर संतुष्टि के उपरान्त अन्यत्र जिले के लिए अवमुक्त कर दिया जाए। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे कार्यो को तत्परता से कम से कम समय में सम्पादित करें ताकि यात्रियों,व्यक्तियों को अनावश्यक विलम्ब अथवा परेशानी का सामना न करना पड़े।