उत्तराखंड के 10 जिलों के लिए अच्छी खबर, लोगों को मिलेंगी ये राहतें..2 मिनट में पढ़िए

उत्तराखँड में 10जिले ग्रीन जोन कैटेगरी में हैं और इन जिलों के लिए 4 मई से कुछ खास राहतें हैं। आप भी जानिए..
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Uttarakhand Green Zone: All you need to know about green zone relaxation in Uttarakhand
Image: All you need to know about green zone relaxation in Uttarakhand

देहरादून: ये बात त आप जानते ही होंगे कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र देशभर में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार अलग अलग जगहों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज कैटेगरी में बांटा गया है। रेड जोन में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे, लेकिन ग्रीन जोन में लोगों को शर्तों के साथ छूट दी गई है। आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिए कई बातों का ध्यान रखा जा रहा है। दरअसल ग्रीन जोन में वे जिले हैं, जहां बीते 21 दिनों से कोई नया केस नहीं मिला है। उत्तराखँड की बात करें तो यहां 10 जिले ग्रीन जोन में हैं। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले ग्रीन जोन जिलों में रखे गए हैं। अब सवाल ये है कि इन ग्रीन जोन जिलों में क्या-क्या राहत है मिलेंगी? आगे पढ़ लीजिए..

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ओपीडी सेवा के लिए छूट
ग्रीन जोन के अस्पतालों और क्लीनिक में बाहरी रोगी विभाग यानी ओपीडी संचालन को मंजूरी दी गई है। सोशल डिस्टेंशिंग का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
आधी सवारी के साथ चलेंगी बसें
ग्रीन जोन में बसों को चलने की अनुमति दी जाएगी। बसों में 50 फीसदी सीटों पर ही यात्री होंगे। बस डिपो से बसें भी आधी ही चलेंगी।
खुलेंगी शराब और पान की दुकानें
ग्रीन जोन के जिलों में शराब और पान की दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है। सोशल डिस्टेंशिंग के नियमों का पालन हर हाल में करना होगा है।
शराब और पान की दुकानों पर ग्राहकों के बीच न्यूनतम छह फीट की दूरी होगी। दुकान पर एक बार में 5 से ज्यादा व्यक्ति मौजूद न हों।
सभी समानों की आवाजाही
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि ग्रीन जोन में सभी सामानों की आवाजाही हो सकेगी। इसके लिए अलग से पास की जरूरत नहीं है।
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैरजरूरी गतिविधि पर रोक
केंद्र सरकार की ओर से जो आदेश जारी किया है कि, उसके मुताबिक गैर जरूरी काम के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। स्थानीय प्रशासन को इसके लिए धारा 144 का इस्तेमाल करने को कहा गया है।
इन चीजों पर रोक
ग्रीन जोन के अलावा सभी जोन में रेल, हवाई यात्रा, सड़क मार्ग, मेट्रो बंद रहेंगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश बंद रहेगा। कॉलेज, स्कूल, अन्य शिक्षण संस्थान, रेस्त्रां, होटल, मॉल्स, सिनेमा हॉल, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा होने पर रोक रहेगी।