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देहरादून: उत्तराखंड में आज त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। इस कैबिनेट मीटिंग में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि उत्तराखंड में कई जिले कोरोना वायरस के रेड जोन में आ सकते हैं। इसके अलावा भी कई फैसले लिए गए हैं। इनके बारे में हम आपको बिंदुवार जानकारी दे रहे हैं।
1- त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों पर चर्चा की गई। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से उत्तराखंड में कई जिले अब रेड जोन में आ सकते हैं।
3- कैबिनेट में बाहर के राज्यों से उत्तराखंड के लोगों के वापस आने पर भी चर्चा की गई। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है.. उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो फिलहाल उत्तराखंड नहीं आना चाहते। जो लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं उनसे फिर से संपर्क किया जाएगा ताकि उत्तराखंड आने वाले लोगों की वापसी का अभियान पूरा हो।
4- उत्तराखंड में मुख्य सचिव से लेकर प्रदेश के सभी कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन महीने में काटा जाएगा। कर्मचारियों का भत्ता नहीं बल्कि 1 दिन का वेतन काटा जाएगा।
5- कैबिनेट में इस बात पर मुहर लगाई गई कि 1 दिन का वेतन हर महीने 1 साल तक काटा जाएगा।
6- उत्तराखंड में दायित्व धारियों के वेतन की कटौती पर भी मुहर लगी है। दायित्व धारियों के वेतन का हर महीने 5 दिन का वेतन काटा जाएगा और ये 1 साल तक कटेगा।
7-अगर किसी श्रमिकों कोरोना वायरस के तहत क्वॉरेंटाइन किया जाता है और वो 28 दिन का अवकाश लेता है तो भी उसे पूरा वेतन दिया जाएगा।
8-त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना को मंजूरी दी गई है।
9- बागवानी मिशन योजना के तहत त्रिवेंद्र सरकार 50 फ़ीसदी अनुदान देगी। इसके अलावा बीज खरीदने पर भी त्रिवेंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा।
10-कोल्ड स्टोर बनाने और कोल्ड वैन के लिए 50 फ़ीसदी अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा।
11-गढ़वाल मंडल विकास निगम के खनन के पत्तों को अब 5 साल के लिए दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले खनन के पट्टे 1 साल के लिए मिलते थे। अगर दो बार टेंडर निकलने पर भी किसी के द्वारा खनन पट्टे के लिए आवेदन नहीं हुआ तो निगम द्वारा खुद खनन पट्टा चलाया जाएगा।
12- आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिये 03 माह की निर्धारित अवधि बढ़ाकर 20 फरवरी 2021 किया गया।
13- उत्तरकाशी में 1000 मि.टन क्षमता को बनाने के लिए मंडी परिषद को 10 करोड़ से बढ़ाकर 13 करोड़ 46 लाख में बनाने का अधिकार दिया गया।
14- पंचायती राज अध्यादेश लाते हुए जहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं हो पाया है एवं अन्य पदों का चुनाव हो गया है वहां जिलाधिकारी के माध्यम से शेष पदों पर मनोनीत किया जा सकता है।
15- सभी दुकानों, कारखानों जहाँ 10 से अधिक कर्मचारी हैं, कोविड को रोकथाम हेतू सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी।
16- कोविड सैंपलिंग, टैस्टिंग की प्रक्रिया को गति दी जायेगी। प्राइवेट लैब को टैंडर प्रक्रिया से लेने के लिए 04 दिन का अवधि निर्धारित किया गया।