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देहरादून: कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनना जरूरी है। अगर आपको मास्क पहनने की आदत नहीं है तो आदत डाल लें। क्योंकि ये आपकी सेहत के साथ-साथ आपकी जेब के भी हित में होगा। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अब उत्तराखंड में सार्वजनिक जगहों पर मास्क ना पहनने वालों से प्रशासन 5 हजार रुपये बतौर जुर्माना वसूलेगा। यही नहीं 6 महीने की सजा भी होगी। मास्क ना पहनने और सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वालों से प्रशासन सख्ती से निपट रहा है। सरकार ने भी कड़े नियम बनाए हैं। इसी कड़ी में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महामारी अधिनियम 1987 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मास्क ना पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रूल और क्वारेंटीन नियमों की अनदेखी करने वालों पर पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। छह महीने की सजा भी हो सकती है। महामारी अधिनियम में संशोधन करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य बन गया है। उत्तराखंड से पहले केरल और उड़ीसा में भी संशोधन में बदलाव किया गया है।