देहरादून में आज से खुले मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल..जानिए क्या क्या रहेगा बंद

अनलॉक-2 में देहरादून के लोगों को बड़ी राहत मिली। यहां 90 दिन बाद धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट आज से खुल गए। इसी के साथ बाजारों में चहल-पहल दिखने लगी है...
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Unlock to Guidelines Dehradun: Malls and restaurants open in Dehradun from today
Image: Malls and restaurants open in Dehradun from today

देहरादून: 1 जुलाई से अनलॉक-2 की शुरुआत हो गई। उत्तराखंड में भी केंद्र सरकार के सभी प्रावधानों का अध्ययन करते हुए पूरी तैयारी के साथ अनलॉक-2 व्यवस्था को लागू किया गया है। अनलॉक-2 में देहरादून के लोगों को बड़ी राहत मिली। यहां 90 दिन बाद धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट आज से खुल गए। नगर निगम क्षेत्र, गढ़ी कैंट और क्लेमेंटाउन छावनी परिषद के सभी धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट में चहल-पहल दिखने लगी है। देहरादून में धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। शहर में रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, लेकिन होटल फिलहाल बंद रहेंगे। अनलॉक की शुरुआत के साथ ही जिंदगी को धीरे-धीरे पटरी पर लाने की कोशिशें जारी है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान आपको भी रखना होगा।

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कोरोना संक्रमण का इलाज अभी तक सिर्फ बचाव ही है। इसलिए कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है। देहरादून में आज से रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और मॉल खुलेंगे, लेकिन जिन रेस्टोरेंट्स में बार है वो बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट-मॉल आने वाले लोगों को मास्क पहनना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम देहरादून, गढ़ी कैंट और क्लेमेंटाउन छावनी परिषद में स्थित धार्मिक स्थलों, मॉल रेस्टोरेंट और होटलों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। आज से मॉल-रेस्टोरेंट्स दोबारा खुल गए। मंगलवार को डीएम ने इसके आदेश जारी किए। प्रशासन की तरफ से जारी गाइडलाइन के तहत धार्मिक स्थलों पर सैनेटाइजर और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था की जाएगी।

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मंदिरों में घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों में सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी, जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे। इसके अलावा मस्जिदों में नमाज पढ़ते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। रेस्टोरेंट्स और मॉल संचालकों को किन-किन नियमों का पालन करना होगा, ये भी जान लें। शॉपिंग मॉल के गेट पर सैनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। रेस्टोरेंट-मॉल को सैनेटाइज करना होगा। बिना मास्क के ना तो रेस्टोरेंट में एंट्री मिलेगी और ना ही शॉपिंग मॉल में। प्रबंधन को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाने होंगे। होम डिलीवरी के लिए जो कर्मचारी जाएंगे, उन्हें हेल्थ चेकअप के बाद ही डिलीवरी के लिए भेजा जाएगा। रेस्टोरेंट-मॉल के दरवाजे और हैंडल बार-बार सैनेटाइज करने होंगे। नियमों का पालन ना करे वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।