कोरोनावायरस: उत्तराखंड में आज से लागू हुए नए नियम, 2 मिनट में पढ़िए पूरी गाइडलाइन

प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान आकस्मिक स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं पर पाबंदी नहीं रहेगी।
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coronavirus guideline uttarakhand: new guidelines for coronavirus in uttarakhand
Image: new guidelines for coronavirus in uttarakhand

: प्रदेश में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर बढ़ने लगा है। चिंताजनक हालात को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। राज्य में नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए हैं। नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में अब दुकानें सुबह छह बजे से रात दस बजे तक ही खुल सकेंगी। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान आकस्मिक स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं पर पाबंदी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य सेवाओं, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, बिजली का उत्पादन, डाकघर, इंटरनेट सेवा, स्टोरेज हाउस, राजकीय परिवहन आवागमन, माल वाहनों का आवागमन ,रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, टैक्सी, विक्रम, ऑटो, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को नाइट कर्फ्यू की पाबंदी से मुक्त रखा गया है। आगे पढ़िए

बाहर से आने वालों के लिए भी जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में RT-PCR रिपोर्ट के बिना आने की अनुमति नहीं मिलेगी। राज्य से बाहर से आने वाले लोगों को बॉर्डर पर कोविड वैक्सिनेशन का प्रमाण पत्र या 72 घंटे के भीतर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा आम लोग अब सब्जी मंडी से सीधे सब्जियां व फल नहीं खरीद सकेंगे। सब्जी मंडी में आम लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 10 साल तक के बच्चे, 65 साल तक के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को बेवजह आने-जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा और इस मामले में सख्ती बरती जाएगी। इन नियमों के अलावा अन्य नियम पूर्व की भांति ही रखे गए हैं।