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देहरादून: उत्तराखंड में कोरोनावायरस संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हम आपको बता रहे हैं कि इस गाइडलाइन की खास बातें क्या हैं।
उत्तराखंड में रात्रि कर्फ्यू 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
सभी बाजार सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही खुल सकेंगे।
सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, सैलून कोरोनावायरस प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
उत्तराखंड में सभी स्विमिंग पूल और वाटर पार्क 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे।
खेल संस्थान स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
विवाह समारोह एवं शव यात्रा में 50 फ़ीसदी क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित करने की अनुमति होगी।
31 जनवरी 2022 तक रैलियां और धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबों में केवल 50 फ़ीसदी क्षमता के तहत डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी।
राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र और कक्षा 12th के सभी शैक्षणिक संस्थान 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे