Advertisement
Triyuginarayan - World’s Most Divine Wedding Destination
Couples are choosing the sacred land of Lord Shiva’s wedding to begin their own love stories.
Example Ads Media
ऋषिकेश: उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड Ankita Bhandari Murder में एसआईटी की तरफ से मुकदमे में दो और धाराएं जोड़ी गई है।
एसआईटी ने खुलासा किया है कि अंकिता को मेहमानों के साथ संबंध बनाने के लिए कहा जाता था। पुलकित बार-बार अंकिता को संबंध बनाने के लिए कहता था। मामले में एक और खुलासा यह भी हुआ है कि एक मेहमान ने अंकिता को गलत निगाह रखते हुए गले से भी लगाया था। इन सभी तथ्यों के आधार पर मामले में अब देह व्यापार अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 भी जोड़ी गई है। आपको बता दें कि इस मामले के तीनों आरोपी पौड़ी जिला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं। पुलिस ने 22 सितंबर को वनंन्त्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और दो मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरव को गिरफ्तार किया है। इन्होंने पुलिस पूछताछ में बताया था कि उन्होंने अंकिता को नहर में धक्का दिया था। आगे पढ़िए
इस मामले में पहले अंकिता और उसके दोस्त के बीच बातचीत का एक स्क्रीनशॉट भी वायरल हुआ था। अंकिता ने अपने दोस्त को बताया था कि पुलकित उस पर ग्राहकों से संबंध बनाने के लिए कहता है। अंकिता ने अपने दोस्त को यह भी बताया था कि एक मेहमान रिसॉर्ट में आया था और नशे की हालत में उसने अंकिता को गले लगाया था। उस मेहमान ने भी अंकिता पर संबंध बनाने का दबाव डाला था। अंकिता के दोस्त ने भी बयान दिया था कि पुलकित ने भी अंकिता से संबंध बनाने की कोशिश की थी। एसआईटी ने इस मामले में इन सब बयानों और साक्ष्यों के आधार पर आईपीसी की धारा 354 और देह व्यापार अधिनियम की धारा जोड़ी है। देखना है कि मामले में आगे क्या होता है।