Uttarakhand: चारधाम और बड़े धार्मिक स्थलों के नाम पर नहीं बनेगा कोई ट्रस्ट, 24 प्रस्तावों पर लगी मुहर

बीते गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार में कुछ अहम फैसले लिए गए, राज्य के किसी भी बड़े मंदिर या चार धाम के नाम पर कोई अन्य ट्रस्ट नहीं बना सकता है, लागू होंगे राज्य सरकार के कड़े विधिक प्रावधान।
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Uttarakhand Char Dham: Uttarakhand Cabinet Meeting Done and Many Proposals Approved By CM Dhami
Image: Uttarakhand Cabinet Meeting Done and Many Proposals Approved By CM Dhami

देहरादून: सचिवालय में संपन्न हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई, जिसमें उत्तराखंड के पांच शहीद जवानों और दिवंगत विधायक शैलारानी रावत को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में कुल 24 प्रस्ताव पर सरकार की मोहर लगी।

Uttarakhand Cabinet Meeting Done and Many Proposals Approved By CM Dhami

नई दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने के विवाद के बीच धामी कैबिनेट ने बदरीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के नामों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया है। यदि कोई व्यक्ति इन पवित्र धामों के नामों का इस्तेमाल करके मंदिर या धाम बनाएगा, तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। कैबिनेट ने धर्मस्व विभाग को निर्देशित किया है कि वह जल्द से जल्द एक प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के पेश करे। बैठक में ये प्रस्ताव रखे गए कि उत्तराखंड राज्य में स्थित चारधाम के नाम पर ट्रस्ट या समिति बनाई जा रही है जिससे असमंजस की स्थिति पैदा होती है। उत्तराखंड के चारों धामों में स्थित मंदिरों और बड़े धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान करने का फैसला लिया है।

कैबिनेट बैठक में इन 24 प्रस्तावों पर लगी मुहर :-

1. सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की पर्ची और एंबुलेंस शुल्क घटा।
2. जेएनयू की तर्ज पर किसी एक विवि में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज।
3. पांच लाख तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे।
4. उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर लगी मुहर।
5. विभिन्न विभागों व निगमों से सचिवालय सेवा में आए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एसीपी में उनकी पुरानी सेवा का लाभ दिया जाएगा।
6. विजिलेंस के लिए रिवॉल्विंग फंड की नियमावली को मिली मंजूरी।
7. सिडकुल के स्थायी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत संशोधित मकान किराया भत्ता दिया जाएगा।
8. लावारिस शवों की बरामदगी का अंतिम संस्कार करने के बजाय उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया जाएगा।
9. उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार नियमावली 2024 पर लगी मुहर।
10. अगस्त में होगा विधानसभा सत्र।
11. पांच लाख तक कृषि ऋण पर स्टांप ड्यूटी माफ।
12. अब बैंकों के परिसर में ही ई-स्टांप की सुविधा, आमजन को बैंक गारंटी के लिए सुविधा दी जाएगी।
13. बाह्य सहायतित परियोजनाओं की निविदा में 10 फीसदी या 5 करोड़ तक वृद्धि का परीक्षण सचिव नियोजन की समिति करेगी।
14. चंपावत जिले में एनसीसी की बंद हो चुकी दो कंपनियां दोबारा शुरू की जाएगी।
15. पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 212.4868 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने को मिली मंजूरी।
16. नैनी सैनी एयरपोर्ट को वायु सेना नहीं अब राज्य सरकार स्वयं चलाएगी।
17. उरेडा के ढांचे के पुनर्गठन को मिली मंजूरी और 148 पदों का संवर्ग होगा।


18. केंद्र की भांति एक जनवरी 2024 से प्रदेश के सेवानिवृत्त व मृत कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ी, 20 से बढ़ाकर 25 लाख की गई।
19. हाउस ऑफ हिमालयाज कंपनी के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों व संचालन के लिए पदों की स्वीकृति।
20. विद्यालय समीक्षा केंद्रों के संचालन के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के 25 पद सृजित करने को मिली मंजूरी।
21. पिथौरागढ़ व हरिद्वार मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग के 240-240 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
22. सरकारी सेवक ज्येष्ठता संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी, चयन वर्ष को हटाकर एक चयन वर्ष किया गया।
23. वन विकास निगम के 2020-21 के वार्षिक लेखों को मिली मंजूरी।
24. उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर लगी मुहर।