Uttarakhand News: दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी खबर, परिवहन निगम की 194 बसें हुई कम.. ये है कारण

दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड रोडवेज की 194 बीएस4 बसों के लिए दिल्ली में नो एंट्री का नियम लागू किया है। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों पर रोक लगाने के इस निर्णय ने निगम को बड़ा झटका दिया है।
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194 buses Banned in Delhi: 194 buses of Transport Corporation Banned in Delhi
Image: 194 buses of Transport Corporation Banned in Delhi

देहरादून: दिल्ली सरकार ने यातायात और प्रदूषण को लेकर नए नियम जारी किये हैं, उत्तराखंड रोडवेज की 194 बीएस4 बसों के लिए भी दिल्ली में नो एंट्री का नियम लागू किया गया है।

194 buses of Transport Corporation Banned in Delhi

उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को दिल्ली सरकार की ओर से जारी इस नए नियम के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को अन्य वैकल्पिक साधन तलाश करने पड़ रहे हैं। जिससे उनका समय और खर्च दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा अधिकांश बसों के बंद होने से उत्तराखंड रोडवेज को रोजाना 30 लाख रुपए का नुकसान भी झेलना पड़ेगा।

दिल्ली में दो बसों का चालान कटा

दरअसल, बीते शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाली 194 बीएस4 रोडवेज बसों के लिए दिल्ली में नो एंट्री का नियम लागू कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड रोडवेज की ओर से शनिवार को दो बीएस4 बसें भेजी गईं, इन दोनों बसों का दिल्ली में चालान किया गया। सूचना मिलने पर तुरंत सभी डिपो को बीएस4 बसें दिल्ली न भेजने के निर्देश दिए गए।

उत्तराखंड परिवहन निगम उतारेगा 53 नई बसें

उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल से दिल्ली रूट पर 400 से अधिक बसें चलती हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में उत्तराखंड से जाने वाली 41 वॉल्वो बसों समेत 194 बीएस4 रोडवेज बसें निलंबित कर दी गई हैं। उत्तराखंड से दिल्ली रूट पर अब 40 फीसदी बसें कम हो गई हैं। अब उत्तराखंड से दिल्ली केवल 269 बसें ही जा पाएंगी जिनमें 180 सीएनजी, 12 bS6 वोल्वो, 77 नई bs6 साधारण बसें शामिल है। जबकि लगभग एक हफ्ते में 53 नई बसें सड़क पर उतरेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने पहले 1 अक्टूबर तक BS3 और BS4 बसों के संचालन की अनुमति दी थी और फिर इसे मार्च 2025 तक बढ़ा दिया था। लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से नवंबर 2024 के बीच में ही परिवहन निगम की बसों पर रोक लगाने के इस निर्णय ने उत्तराखंड परिवहन निगम को बड़ा झटका दिया है।